आज शाम प्लस
मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और किशोर बियानी के वायदा खुदरा पर 24,000 करोड़ रुपये के सौदे को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने किशोर की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) की एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कारोबारी जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन को सिंगापुर कोर्ट के फैसले के बारे में सेबी और CCI को लिखने से रोक दिया गया है। अपील की गई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने फ्यूचर रिटेल की याचिका को खारिज कर दिया; इसने दावा किया कि अमेज़न 24,713 करोड़ रुपये के रिलायंस-फ्यूचर सौदे पर आपातकालीन न्यायाधिकरण के फैसले के बारे में अधिकारियों को लिख रहा था।