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ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सख्ती, जानें क्या बेचने पर लगी रोक

दिनांक: 09/02/2021



आज शाम प्लस
ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली कंपनियां ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर पाएंगी जिनकी मियाद तीन माह के अंदर खत्म होने वाली हो। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने बताया कि उसने एमेजॉन, ग्रोफर्स जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को इस तरह के खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति को बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं करते। वास्तव में रसोईघर और रेस्तरां जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होते हैं।

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