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कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए, पंजाब सरकार ने हाउस टैक्स या संपत्ति कर के भुगतान की अवधि को 30 जून, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राज्य के शहरी इलाकों में पानी और सीवरेज खर्च की बकाया राशि की वसूली के लिए सेटलमेंट सेटलमेंट पॉलिसी (ओटीएस) की समय सीमा 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है।
मंत्री ब्रह्मा महिंद्रा ने आज एक प्रेस बयान में यह सारी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत, जो व्यक्ति अधिनियम के तहत लगाए गए हाउस टैक्स या संपत्ति कर का भुगतान करने में विफल रहे हैं, वे अब 30 जून 2020 तक 10 प्रतिशत छूट के साथ मूल राशि जमा कर सकते हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो लोग किसी भी कारण से 30 जून, 2020 तक हाउस टैक्स या संपत्ति कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, वे अगले तीन महीनों के भीतर जुर्माना सहित मूल राशि 10 प्रतिशत की दर से जमा कर सकते हैं। ब्रह्म महिंद्रा ने आगे कहा कि जो व्यक्ति अभी भी निर्धारित समय के भीतर बकाया जमा करने में विफल रहता है, उस पर कुल देय राशि का 20% जुर्माना लगाया जाएगा और उस समय से कुल राशि बकाया है। 18 फीसदी ब्याज भी देना होगा।

इसके अलावा, राज्य के शहरी इलाकों में पानी और सीवरेज खर्च की बकाया राशि की वसूली के लिए ओटीएस नीति की समय सीमा भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है। यह वृद्धि 12 फरवरी 2020 को दी गई अधिसूचना की समाप्ति के बाद शुरू होती है। ब्रह्म महिंद्रा ने कहा कि इस संबंध में एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।