आज शाम प्लस. कॉम
कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य में निजी अस्पतालों को शामिल करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के तहत, कोरोना के इलाज के लिए कम से कम 50 बेड वाले अस्पतालों का उपयोग किया जाएगा।
आज यहां एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) अध्यादेश 2020 की धारा 1 (3) के तहत निजी अस्पतालों को कोरोना के खिलाफ युद्ध के दायरे में लाया गया है। यह फैसला 10 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की तर्ज पर लिया गया है।
अध्यादेश के तहत, निजी अस्पतालों को अब उपचार मानकों का पालन करना होगा। इसके अलावा, 100 बेड या अधिक वाले स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक विशेष पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित किया गया है।