आज शाम प्लस
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी 'टूलकिट' सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में आरोपी इंजीनियर शांतनु मुलुक (Shantanu Muluk) और वकील निकिता जैकब को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने मंगलवार को 'टूलकिट' मामले में आरोपी मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों को यह राहत प्रदान की है। कोर्ट ने बीते 2 मार्च को निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह का समय दिया था। दिल्ली पुलिस ने वकील निकिता जैकब के खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। जैकब ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया था।